हरियाणा

मासूम का अपहरण, रेप और हत्या के बाद आत्मसमर्पण करने वाला जीवन भर जेल में रहेगा

अदालत द्वारा एक के बाद एक इस तरह के दिए गए फैसले से आमजन का विश्वास न्यायपालिका पर और गहरा होता चला जा रहा है

न्यूज़ डेस्क हरियाणा। पलवल। राजकुमार भाटिया। हरियाणा के पलवल से नाबालिक लड़की को विवाह के नाम पर बहला फुसला कर हरिद्वार ले जाकर दुष्कर्म कर नहर किनारे दर्दनाक तरीके से हत्या करने के आरोपी को पलवल अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा एक के बाद एक इस तरह के दिए गए फैसले से आमजन का विश्वास न्यायपालिका पर और गहरा होता चला जा रहा है।

बता दें कि वर्ष 2018 में पलवल की एक नाबालिक लड़की के गायब होने की सूचना परिजनों ने हथीन गेट पुलिस चौकी को दी थी जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई बाद में परिजनों को अज्ञात फोन नंबर से लड़की के अपहरण किए जाने की बात सामने आने पर कैंप थाना पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया था। पास्को एक्ट स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हरकेश कुमार ने बताया पुलिस जांच में यह सामने आया कि लड़की को पहले आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फरीदाबाद ले जाया गया जहां ओयो होटल में उसे रखा गया। इसके बाद आरोपी उसे लड़की को ऋषिकेश लेकर चले गए। ऋषिकेश से आरोपी युवक के साथी पलवल वापस आ गए जबकि आरोपी ने नाबालिक लड़की के साथ फरीदाबाद और ऋषिकेश में भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए लड़की को गंग नहर के किनारे पर ले जाकर दर्दनाक तरीके से ईट से सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी थी। यही नहीं पीड़िता के चेहरे और सर पर पत्थर से कई बार वार किए गए।

हैरानी की बात तो यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी स्वयं अदालत में समर्पण करने पहुंच गया। तथ्यों के आधार पर आरोपी को माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से आजीवन कारावास की और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बता दे कि इससे पहले भी न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी इसके बाद आमजन का न्यायपालिका में विश्वास मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

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