हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन पर बड़ा आरोप, कोर्ट जल्द सुनाएगा सजा…इस मामले में दोषी करार

हिसार: हरियाणा और राजस्थान के मशहूर बौने कॉमेडियन कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में हिसार की एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी करार दिया है। पुलिस ने दर्शन को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था। सितंबर 2020 में अग्रोहा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप की शिकायत दी थी।पुलिस ने इस मामले में आरोपी कलाकार को गिरफ्तार किया था।अब 11 मार्च को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है. केस की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिसमें अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
नाबालिग लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ चलने के लिए कहा
पीड़िता के वकील रेखा मित्तल ने बताया कि बौना कलाकार दर्शन यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाता था और कई दिनों से नाबालिग लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा दे रहा था। 21 सितंबर 2020 को दर्शन ने नाबालिग को फोन कर कहा कि एक वीडियो शूट करनी है जिसमें उसका भी रोल है।नाबालिग लड़की दर्शन के घर गई, जहां से वह और उसका भाई उसे बाइक पर एक जगह ले गए. वहां वीडियो शूट करने के बाद दर्शन ने नाबालिग लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ चलने के लिए कहा.लड़की ने मना किया तो उसे धमकी दी, जिससे वह डर गई. इसके बाद दर्शन अपने साथियों के साथ लड़की को चंडीगढ़ ले गया।
घर आई और अपनी मां को आपबीती बताई
वकील के अनुसार, चंडीगढ़ में दर्शन ने होटल में नाबालिग लड़की से रेप किया।इस दौरान दर्शन ने नाबालिग लड़की के कागजात में छेड़छाड़ करके उसे बालिग बना दिया और एक संस्था के सहयोग से उससे शादी कर ली। इसके बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। बाद में नाबालिग अपने घर आई और अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने मामले की जांच के बाद बौना कलाकार दर्शन को गिरफ्तार किया था।