हरियाणा

जमीन का हिस्सा न देने पर सास की हत्या, दामाद को उम्र कैद की सजा

संदीप अपने मृतक ससुर सेवा सिंह की जमीन से हिस्सा चाहता था। जिसको लेकर संदीप का उसकी पत्नी मंजू से अनबन रहती थी

न्यूज़ डेस्क हरियाणा । जीन्द । हि.स. ।  एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने जमीन का हिस्सा न देने पर सास की हत्या करने के जुर्म में दोषी दामाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उम्र कैद के अलावा दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने के पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

गांव उचाना कलां निवासी कमल ने दस जुलाई 2020 को पुलिस को दी शिकायत मे बताया कि बड़े भाई सेवा सिंह की बेटी मंजू की शादी गांव सुलचानी निवासी संदीप के साथ हुई थी। सेवासिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी इंद्रो ने अपने देवर कमल के साथ रहने लगी थी। इंद्रो और कमल से दो लड़कियां तथा एक लड़का है। संदीप अपने मृतक ससुर सेवा सिंह की जमीन से हिस्सा चाहता था। जिसको लेकर संदीप का उसकी पत्नी मंजू से अनबन रहती थी। दोनों जींद शहर में किराये के मकान पर अलग-अलग स्थानों पर रह रहे है। मंजू ने अपने पिता सेवा सिंह की जमीन से हिस्सा लेने की बजाए उसे अपनी मां इंद्रो के नाम करवा दिया था। जिससे संदीप खफा था।

नौ जुलाई रात संदीप ने अपनी ससुराल गांव उचाना कलां में सास इंद्रो की गला रेत कर हत्या कर दी। उचाना थाना पुलिस ने कमल सिंह की शिकायत पर उसके दामाद संदीप के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने संदीप को उम्र कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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