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हरियाणा के पूर्व CM को झटका: HC ने मानेसर लैंड स्कैम में सुनवाई पर लगी रोक हटाई, हुड्डा की बढ़ेगी मुश्किलें

चंडीगढ़: मानेसर भूमि घोटाले में आरोपियों को झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोप तय करने व सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फरवरी माह में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने वीरवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई पंचकूला स्थित विशेष अदालत में हो सकेगी।

यह याचिका पूर्व अधिकारियों राजीव अरोड़ा, एस. एस. ढिल्लों, छतर सिंह, एम.एल. तायल, जसवंत सिंह, अनिल कुमार और कुलवंत सिंह लांबा ने दायर की थी जिन्होंने अलग-अलग तारीखों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में काम किया था। इस मामले में कुछ बिल्डर भी शामिल हैं।

भूपेंद्र हुड्डा और अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमा दिसम्बर, 2020 से रुक गया था। इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गलत बताया था।

इसके बाद सी. बी.आई. ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर अदालत से सुनवाई की वास्तविक तारीख तय करने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने तर्क दिया था कि सुनवाई पर गत 5 वर्ष से रोक लगी हुई है। हाईकोर्ट के समक्ष आरोपियों की ओर से दायर याचिका में दावा किया था कि सी. बो. आई अदालत ने गलत तरीके से उनके खिलाफ कथित अपराध सामग्री को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखने और उनके खिलाफ मुकदमे की मंजूरी दी है।

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