दिल्ली में अभी लागू नहीं होगा ऑड-ईवन रूल? नियम की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऐप-आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है
राष्ट्रीय न्यूज़ डेस्क । नई दिल्ली । प्रवीण गर्ग । दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रभावशीलता की समीक्षा करने और आदेश जारी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन नियम लागू किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार नियम की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए दो प्रमुख अध्ययनों के परिणाम प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के नियम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और इसे ऑल ऑप्टिक्स कहा। मंत्री गोपाल राय ने पहले फ्लैगशिप योजना की घोषणा की थी, जो कारों को उनकी विषम या सम नंबर प्लेटों के आधार पर वैकल्पिक दिनों में संचालित करने की अनुमति देती है, जिसे 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लागू किया जाएगा।
शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान और एविडेंस फॉर पॉलिसी डिजाइन ने 2016 में सम-विषम प्रणाली के प्रभाव का विश्लेषण किया था। विश्लेषण के दौरान पाया था कि दिल्ली में जितने घंटों तक यह रहा, उसके दौरान पीएम 2.5 के स्तर में 14-16 प्रतिशत की कमी देखी गई। हालांकि, जब उस वर्ष अप्रैल में योजना वापस लाई गई तो प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऐप-आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कनॉट प्लेस स्मॉग टॉवर को पूरी क्षमता से फिर से शुरू करने और राजधानी में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन फिर से शुरू करने के लिए आईआईटी कानपुर को शेष धनराशि जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 611 टीमें गठित की जाएंगी।