हरियाणा

खुशखबरी! अब सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगा प्रॉपर्टी कब्जा प्रमाणपत्र, लोगों को नहीं आएगी दिक्कत

चंडीगढ़: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब आवेदन के तीन दिन के अंदर आवेदक को प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र जारी कर देगा। जमीन के सीमांकन के लिए चार दिन और डीपीसी (ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन) प्रमाणन के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कुछ और सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 में शामिल करते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी, उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा संपदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, जलापूर्ति के लो प्रेशर, सीवर लाइन की ब्लाकेज हटाने, सीवरेज के मेनहोल की मरम्मत, एसडब्ल्यूडी लाइन की ब्लाकेज हटाने, एसडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत तथा रोड/बर्म की सफाई के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। पाट होल (रोड) की मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए तीन दिन तथा पार्क (बागवानी) और ग्रीन बेल्ट तथा सड़क किनारे पौधारोपण (बागवानी) के लिए सात दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

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