हरियाणा में मजदूरों को मिलेगा मोटा फायदा, सरकार ने जारी किया ये आदेश

हरियाणा में मजदूरों की बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसल सैनी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके चलते अब राज्य के लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिल सकता है। बता दें इससे पहले आखिरी संशोधन 2015 में हुआ था और अगला बदलाव 2020 में होना था, लेकिन अब जाकर सरकार ने इसमें बदलाव किया है।
संयुक्त श्रम आयुक्त परमजीत सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार की ओर से श्रम, वित्त अथवा योजना विभाग के दो अधिकारी भी इस समिति का हिस्सा हैं। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में बीएमएस के जोनल संगठन सचिव पवन कुमार शामिल हुए। वहीं, उप-समिति का अध्यक्ष उप-श्रम आयुक्त विश्वजीत सिंह हुड्डा को बनाया गया है।
आयोग 90 दिनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। अगर समिति की सिफारिशों को समय पर लागू किया गया, तो यह राज्य में लाखों लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी।