इस पहाड़ी राज्य में महिलाएं कर सकेंगी नाइट ड्यूटी, सरकार ने शर्तों के साथ दी मंजूरी

उत्तराखंड में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर पाएंगी. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे लेकर मंजूरी दे दी गई है. चारे दुकानों, मॉल या किसी भी कॉमर्शियल काम्प्लेक्स में काम करना होगा तो महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में काम कर सकेंगी.
इसके साथ ही बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने श्रमिकों से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई. सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया, कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की व्यवस्था की अनुमति दे दी है.
सुरक्षा के करने होंगे इंतजाम
नई व्यवस्था में संबंधित प्रतिष्ठानों को महिलाकर्मियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे. रात में महिलाओं को उनके घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था करनी होगी. रात में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी. कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धाराओं में संशोधन को भी मंजूरी दी.
114 घंटे तक ओवर टाइम कर सकेंगे
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि कर्मचारी अब तीन महीने में 75 घंटे की बजाय 144 घंटे तक ओवर टाइम कर सकेंगे. इससे दुकानों और संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी. साथ ही कर्मचारियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी.




