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हाईकोर्ट में खुली महिला की पोल, घर से भागने और पति पर लगाए थे झूठे आरोप…लगा मोटा जुर्माना

 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से किसी के साथ भागने और फिर पति पर झूठे आरोप लगाने वाली महिला की याचिका को खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने ऐसे झूठे केसों की बढ़ती संख्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इनके चलते सच्चे और महत्वपूर्ण मामलों के लिए मौजूद कीमती समय और संसाधन छिन जाते हैं। इसके चलते कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को फटकार लगाते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

बता दें गुरुग्राम निवासी महिला ने याचिका दाखिल करते हुए पति और अन्य रिश्तेदारों की ओर से धमकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके पति ने नशे की लत के कारण उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया और उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन याचिका में घटना के किसी सबूत का जिक्र नहीं है।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए कहा कि याचिका में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि किस तरह से, किस तारीख को या किस स्थान पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को धमकाया, हमला किया या परेशान किया हो। ऐसे में याचिककर्ता महिला की ओर से जो भी आरोप लगाएं हैं उनका कोई आधार नहीं है।

राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक घर से भाग गई थी, जिससे धमकी और उत्पीड़न के दावे निराधार हो गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के फर्जी मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे मामलों से राज्य की पूरी मशीनरी पर बोझ पड़ रहा है। साथ में इस मामले पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को फटकार लगाते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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