भिवानी, ( ): एक नाबालिग लडक़ी को घर में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए यहां अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने 20 साल की कैद तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस सम्बंध में थाना जूई कला पुलिस ने वर्ष 2024 में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2024 में थाना जूई कला पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें नाबालिग लडक़ी ने आरोपी के द्वारा नाबालिग को रात के समय घर के अंदर ले जाकर व दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी कर्मवीर उर्फ जोगिंदर पुत्र सुरेंद्र निवासी देवसर, भिवानी को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।