उत्तर प्रदेश

कानपुर: पति को फंसाने के लिए पत्नी ने भतीजे की ले ली जान, बुआ को मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के कानुपुर देहात में एक महिला को अपने पांच महीने के भतीजे का आपहरण और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले में कानपुर देहात की स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर महिला ने जुर्माना नहीं भरा तो उसको ढाई साल की सजा और भुगतनी होगी.

दोषी महिला मृतक की बुआ है. उसने अपने पति को फंसाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था. कानपुर देहात के बिल्हौर कोतवाली इलाके के लालूपूरा गांव के रहने वाले रिंकू का पांच महीने का बेटा सुशील 14 नवंबर साल 2022 को घर के बाहर से लापता हो गया था. इसके बाद उसके पिता ने उन्नाव के बांगरमऊ के रसूलपुर निवासी अपने बहनोई देशराज और बहन सीता पर शक जताया था और थाने में केस दर्ज कराया था.

पुलिस ने बुआ को भेजा था सलाखों के पीछे

इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सीता को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया था. फिर पुलिस को 18 नवंबर साल 2022 को सुशील का शव ईशान नदी से मिला था. शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने मृतक की बुआ सीता को सलाखों के पीछे भेज दिया था. साथ पुलिस ने सीता के पति देशराज का नाम केस से हटा दिया था. इसी केस की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी.

पति को फंसाने के लिए की थी हत्या

24 जुलाई को आरोपी बुआ को दोषी करार दिया गया. सोमवार को केस में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने माना की महिला अपहरण और हत्या के साथ-साथ सबूत छिपाने की धाराओं में दोषी है, जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा दी गई. बताया जा रहा है कि सीता का अपने पति से विवाद होता था. इसी के चलते वो अपने मायके में रह रही थी. अपने पति को फंसाने की खातिर उसने अपने भतीजे को मार डाला था.

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