हिमाचल प्रदेश

सड़क ही सिकुड़ गई… 30 फीट तक कब्जा, सिर्फ 10 फीट आने-जाने का रास्ता; मंडी-हमीरपुर हाईवे का ये हाल

पहाड़ों पर भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हैं. ऐसे में शिमला हाईकोर्ट ने मंडी से हमीरपुर वाया रिवालसर हाईवे पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में सख्ती दिखाई है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. हाईवे पर सकोड़ी चौक से जेल रोड मंडी तक अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है. कोर्ट ने नगर निगम मंडी प्रशासन को भी नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने विपिन कुमार गुलेरिया नामक शख्स की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम मंडी सहित निजी प्रतिवादियों ने इलाके के वासियों संजय कुमार, लाल सिंह, उमावती, बनवारी लाल, जगदीश, हेम राज, हरिकृष्ण, सुरक्षा देवी, ललित कुमार, जगदीश, जेनिया मल्होत्रा, कमलजीत कौर, सरवन सिंह, तुलसी राम और चिंता देवी व जेल रोड मंडी निवासी खेम चंद ने इस सड़क के आसपास अवैध कब्जे किए हुए हैं. इसी वजह से सड़क को चौड़ा नहीं किया जा सका है.

याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई

याचिका में यह भी कहा गया है कि निजी प्रतिवादियों के अतिक्रमण से मंडी शहर को गंभीर जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उसे प्रतिवादी प्राधिकारियों ने मंडी से हमीरपुर वाया रिवालसर राज्य राजमार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित किया था.

800 मीटर की दूरी पर अवैध कब्जा

इसमें 99 प्रतिशत राज्य राजमार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण हो चुका है. वाहनों का आवागमन भी इस राज्य राजमार्ग पर हो रहा है, लेकिन राज्य राजमार्ग के आरंभ में सकोड़ी चौक से जेल रोड मंडी तक 800 मीटर का हिस्सा अवैध अतिक्रमण होने की वजह से चौड़ा नहीं किया जा सका. इससे मंडी शहर के लोग और बाहर से आने वाले वाहन चालकों को गंभीर जाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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