नशे की आदत व्यक्ति के भविष्य व परिवार को बर्बाद कर देती है: रीतु यादव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों आयोजित

फरीदाबाद, (ब्यूरो): अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा जन-जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संदीप गर्ग, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के मार्गदर्शन तथा रीतु यादव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी- एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए। ये जागरूकता कार्यक्रम गांव नरियाला, गांव पियाला एवं वाईएमसीए फरीदाबाद के सामने स्थित इंदिरा कॉलोनी की झुग्गी बस्ती में आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से युवाओं और वंचित वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों और अवैध मादक पदार्थ तस्करी के कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक करना था। रीतु यादव मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फरीदाबाद ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे की आदत व्यक्ति के भविष्य और परिवार को बर्बाद कर देती है। नशे से फेफड़े, हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचता है तथा यह मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उज्ज्वल जीवन की दिशा में अग्रसर हो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद से संबंध पैनल अधिवक्ताओं ने भी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को नशे की आदत के दुष्परिणामों और नशीले पदार्थों से संबंधित कानूनों, विशेषकर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने नशे की लत से पीडि़त व्यक्तियों के पुनर्वास एवं सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान सूचना सामग्री का वितरण किया गया एवं संवादात्मक सत्रों के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं साझा करने के लिए प्रेरित किया गया।