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मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और (भट गुट) गैर कानूनी संगठन घोषित

सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी संगठनों पर कठोर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है और ग़ैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हर व्यक्ति को कठोर परिणाम भुगतने होंगे।
मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए वहां गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं,
कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहन और सहायता देने में शामिल रहे हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।
इन दोनों संगठनों और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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