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जहरीली शराब कांड: 2 आरोपियों पर से कोर्ट ने हटाई हत्या की धारा, जानिए वजह

यमुनानगर: जहरीली शराब कांड के आरोपियों पर यमुनानगर में 3 व अम्बाला जिले में 1 केस दर्ज है। दोनों जिलों में समान धाराओं में मामला दर्ज हुआ। यमुनानगर के केसों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है लेकिन यमुनानगर में दर्ज केसों में आरोपी उत्तम सिंह व पुनीत से हत्या की धारा कोर्ट ने हटा दी। अंबाला में कोर्ट नेधारा बरकरार रखी है। इसको लेकर यमुनानगर पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

8 नवम्बर 2023 को जहरीली शराब ने फूंसगढ़, मंडेबरी, पंजेटे का माजरा, सारण, मंगलौर में कहर बरपाया। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई। सबसे अधिक फेसगढ़, मंडेबरी व पंजेटे का माजरा में हुई। ठेके से जहरीली शराब विकी वह फूंसगढ़ में था। जहरीली शराब से जिले में 18 मौतें हुई।

यमुनानगर में दर्ज केस में आरोपियों पर चार्ज क्रम फ्रेम हो चुके हैं लेकिन 2 आरोपियों धनौरा निवासी उत्तम सिंह व पुनीत से हत्या की धारा हटाई गई है। आरोपी उत्तम सिंह उस जमीन का मालिक है जिस पर जहरीली शराब बनाने की फैक्टरी चल रही थी। वहीं पुनीत ने यह जमीन अन्य आरोपियों को दिलवाई थी। इस केस में शराब ठेकेदारों सहित लगभग 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। एस.पी. राजीव देर देसवाल ने बताया कि जहरीली शराब कांड में समान आरोपी हैं। जिन 2 आरोपियों से हत्या की धारा हटी है उसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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