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हरियाणावाले ध्यान दें : आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल

चंडीगढ़: 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह प्रतिबंध एक अप्रैल 2026 तक एनसीआर के सभी 14 जिलों में लागू हो जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए सभी फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में ये कैमरे गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में 31 अक्टूबर तक लगा दिए जाएंगे।

शेष 11 जिलों में 31 मार्च 2026 तक यह काम पूरा होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के – निर्देशानुसार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल का प्रबंधन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विस्तृत रणनीति बनाने के साथ-साथ इसकी समय-सीमा भी तय की गई। इसके अतिरिक्त ग्रीनमोबिलिटी की तरफ सरकार ने अनिवार्य किया कि आगे से केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटोरिक्शा को ही बेड़े में शामिल किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं और दिल्ली शुरू की गई है। वर्ष 2028 की तय समय-सीमा के बजाय 2026 तक ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट्स, इंट की 50 फीसदी अनिवार्य को-फायरिंग के लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य है।

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