हरियाणा

लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगो को उठाना चाहिए : तेवतिया

लोक अदालत में 24120 मामलों का निपटारा किया

झज्जर , (ब्यूरो): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में व अजय तेवतिया जिला एवं सत्र न्यायधीश के मार्गदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सौजन्य से झज्जर व बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल तरीके से किया गया। इस लोक अदालत में झज्जर व बहादुरगढ़ की सभी रेवेनुए व न्यायिक अदालतों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त पी एल ऐ (पी यू एस) में भी लोक अदालत का आयोजन 11जुलाई को किया गया। पी एल ऐ ( पी यू एस) कोर्ट ने 87 लंबित मामलों निपटारा किया। और ट्रैफिक चालान के मामले चालान ब्रांच ने लंबित 13495 मामलों का निपटारा किया । और रेवेन्यू कोर्ट अधिकारियों ने लंबित 9561 मामलों का निपटारा किया । प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट न्यायाधीश परवीन कुमार लाल , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुखप्रीत, सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉ मोनिका खनगवाल, सिविल जज जूनियर डिवीजन जितेश शर्मा, सिविल जज जूनियर डिवीजन सुमन की बेंच ने मामलों का निपटारा किया। लोक अदालत में कुल27501मामले रखे गए जिसमें से 24120 मामलों का निपटारा हुआ व कुल सेटलमेंट राशि 26037651 रुपये रही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने कहा कि लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगो को उठाना चाहिए क्योंकि लोक अदालत में मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है जिससे समय व धन की बचत होती है व आपसी सौहार्द भी बना रहता है। व पीठासीन अधिकारियों लोक अदालत में कार्यरत सभी कर्मचारियों व विद्वान अधिवक्ताओं का लोक अदालत को सुचारू रूप से चलाने एवं सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों जिला प्रशाशन, पुलिस विभाग, बिजली विभाग,आदि के कार्य की सराहना की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने लोक अदालत के सफल आयोजन पर सभी का धन्यवाद किया।

Related Articles

Back to top button