हरियाणा

गाड़ी जब्त करने का आदेश जारी, तहसीलदार-नायब तहसीलदार पर क्यों?

सोनीपत :  कोर्ट के आदेश के बावजूद गढ़ी सिसाना निवासी मूर्ति देवी की जमीन का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीजेएम विक्रांत ने शुक्रवार को तत्काल मोटेशन करने और तहसीलदार और नायब तहसीलदार की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए हैं। गाड़ी थाने में खड़ी की गई है।

मूर्ति देवी अपनी जमीन का म्यूटेशन करवाने के लिए कई महीने से तहसील का चक्कर काट रही थीं। बार-बार आवेदन, अधिकारियों से मुलाकात और दस्तावेजों की जांच के बाद भी म्यूटेशन नहीं हुआ तो परेशान होकर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। 11 सितंबर को एसडीजेएम की कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर तहसीलदार को स्पष्ट और तत्काल प्रभाव से म्यूटेशन एंट्री करने के आदेश दिए गाए थे मगर हफ्तों तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई तो मूर्ति देवी दोबारा कोर्ट पहुंच गई। दूसरी सुनवाई में अदालत का रुख और कड़ा हो गया।

नायब तहसीलदार अचिन का कहना है कि उनकी पोस्टिंग हाल ही में हुई है। उन्हें इस मामले का पता नहीं था। संबंधित पटवारी को मूर्ति देवी मामले की पूरी फाइल लेकर आने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने तत्काल म्यूटेशन करने और अधिकारियों की गाड़ी जब्त करने का आदेश दे दिया। मूर्ति देवी का कहना है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद म्यूटेशन होने की उम्मीद जगी है।

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