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हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन हेतु दिया एक ओर अवसर 1 से 5 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

6 व 7 जून को कर सकेंगे त्रुटि सुधार

भिवानी, (ब्यूरो): हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन 26 व 27 जुलाई को करवाया जा रहा है। 26 जुलाई को लेवल-3 एवं 27 जुलाई को लेवल-2 व लेवल-1 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा से सम्बन्धित सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बोर्ड के अध्यक्ष प्रो.डॉ. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार एवं सचिव डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि एचटेट परीक्षा-2024 हेतु नवम्बर-2024 माह में पंजीकरण सम्पन्न करवाया गया था। अब कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण का एक ओर अवसर देने बारे अनुरोध किया गया है। इसके दृष्टिगत शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट परीक्षा-2024 हेतु पंजीकरण का एक ओर अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से 01 जून सुबह 11:30 बजे से 05 जून रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना में दर्शाए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढकऱ/समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। शुल्क का भुगतान 5 जून रात्रि 12 बजे तक करवाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि केवल 1 से 5 जून तक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी ही अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठें का निशान, लेवल, विषय के चयन (लेवल 2 व 3), जाति वर्ग, गृह राज्य व दिव्यांग श्रेणी में 6 जून दोपहर बाद सेे 7 जून तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 5 जून उपरान्त ऑनलाइन आवेदन तथा 7 जून उपरांत विवरण संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इस सन्दर्भ में कोई भी प्रार्थना/प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 जून से 7 जून तक संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में एस.सी. हरियाणा से अन्य जाति वर्ग या दिव्यांग श्रेणी हरियाणा से अन्य राज्य दिव्यांग श्रेणी में परिवर्तन करता है, तो उसे बकाया फीस के अन्तर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में अन्य राज्य जाति वर्ग से एस.सी. हरियाणा में परिवर्तन करता है या दिव्यांग श्रेणी अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है तो उसे जमा अतिरिक्त शुल्क वापिस देय नहीं होगा। फैक्स, ई-मेल, पत्र इत्यादि अन्य माध्यम से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पंजीकरण करने उपरान्त अन्य लेवल की परीक्षा देने का इच्छुक है, तो वह उसी पंजीकरण के अन्तर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है।

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