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स्वाति मालीवाल मामला: आरोपी बिभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, मेडिकल रिपोर्ट में मालीवाल के चोटों की पुष्टि

नई दिल्ली,18 मई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत की थी. जिसके बाद 16 मई की रात को स्वाति मालीवाल की जांच के बाद मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट दर्ज की गई थी.जांच एम्स दिल्ली के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में की गई थी. अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार उनके बाएं पैर और दाहिने गाल पर चोट के निशान हैं.

बाएं पैर, दाहिनी आंख के नीचे, दाहिने गाल…
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वाति मालीवाल को बाएं पैर पर 3×2 सेंटीमीटर आकार की चोट थी, उनके “दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल” पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी. शिकायत में मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने उन्हें “कम से कम सात से आठ बार” थप्पड़ मारा. वह “चिल्लाती रहीं” और “उन्हें बेरहमी से घसीटा”, साथ ही उनकी छाती, पेट और pelvis एरिया पर “लातें” मारीं.

FIR में दर्ज शिकायत में क्या क्या बताया
दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कई गई एफआईआर के मुताबिक, मालीवाल ने 13 मई की घटनाओं का जिक्र किया, जब वह मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर गई थीं. एफआईआर में लिखा है, मैं कैंप कार्यालय के अंदर गई और सीएम के पीएस बिभव कुमार को फोन किया लेकिन अंदर नहीं जा सकी. फिर मैंने उनके मोबाइल नंबर पर (व्हाट्सएप के माध्यम से) मैसेज भेजा. कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. फिर मैं आवासीय क्षेत्र में गई.चूंकि बिभव कुमार मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने आवास क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वे यहां सीएम से मिलने के लिए कहें. मालीवाल ने कहा, मुझे बताया गया वह घर में मौजूद हैं. मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया. मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और उनके मिलने का इंतजार करने लगी.

मुझे गालियां भी दीं…
स्टाफ के एक सदस्य ने मुझे बताया कि सीएम मिलने आ रहे हैं और अचानक सीएम के पीएस बिभव कुमार कमरे में घुस आए. उन्होंने बिना किसी उकसावे के चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गालियां भी देना शुरू कर दिया. मैं स्तब्ध रह गई. मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनसे कहा कि वह मुझसे इस तरह बात करना बंद करें और सीएम को फोन करें.

उसने फिर मुझे गाली दी और पूछा कि तुम कौन होते हो जो मेरी बात नहीं सुनो. ये शब्द कहते हुए वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया. मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने मुझे पूरी ताकत से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. मैं लगातार चिल्लाती रही. मुझे कम से कम सात से आठ बार थप्पड़ मारा. मैं सदमे में थी. खुद को बचाने के लिए बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी. लेकिन कोई नहीं आया.

बेरहमी से खींचा और जानबूझकर…
उसने मुझे बेरहमी से खींचा और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची. सेंटर टेबल पर मेरा सिर लगा, मैं फर्श पर गिर गई. बिभव कुमार नहीं माने. उन्होंने मेरे सीने, पेट और पेलविस एरिया पर पैरों से हमला किया.

एफआईआर आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) / 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) / 354 बी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग / (506 आपराधिक धमकी के लिए सजा / 509 (शब्द, इशारा) या महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्य के तहत दर्ज की गई थी.

 

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