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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हम GRAP में बदलाव करेंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है और फैले स्मॉग की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. दिल्ली में एक्यूआई लगातार 400 के आस-पास बना हुआ है. इस बीच आज प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि हम ग्रैप में बदलाव करेंगे. यह जरूरी है क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. अदालत ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण को लेकर उठाए गए सभी कदमों पर शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि एजेंसियों ने इसे किस तरह से लागू किया है. आज हम इसकी निगरानी के लिए अलग-अलग विभागों की टीमें गठित करने का निर्देश दे रहे हैं. वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि एनसीआर में शामिल सभी राज्यों को तत्काल ग्रैप-4 सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जाए.

नोएडा-गाजियाबाद में कल से बंद रहेंगे स्कूल

यूपी सरकार की अपर महाधिवक्ता ने बताया कि कल से गाजियाबाद-नोएडा के स्कूल बंद होंगे. आज से ग्रैप-4 लागू हुआ है. वहीं, एमाइकस क्यूरे अपराजिता सिंह ने कहा कि सभी एनसीआर राज्यों को सीएक्यूएम निर्देशों को लागू करना होगा. पराली जलाने को लेकर वैज्ञानिक बार-बार कह रहे हैं कि वो जलाया जा रहा है. उसे नासा सैटेलाइट पकड़ नहीं रही है.

अब नासा के एक वैज्ञानिक ने दक्षिण कोरियाई सैटेलाइट पर भरोसा जताया है. नासा सैटेलाइट 1:30 से 2:30 बजे तक जाती है उस समय तक जलन कम हो जाती है और 2:30 के बाद शुरू होती है, इसलिए सैटेलाइट इसे पकड़ नहीं पाई है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ग्रैप के तहत लागू प्रतिबंध की निगरानी कौन करता है? इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि ये काम मल्टीपल एजेंसी करती हैं. इसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी जनरल को बुलाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही एक जगह पर निर्माण चल रहा है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सभी एजेंसियां सुनिश्चित करें कि हर निमार्ण कार्य पर रोक होना चाहिए.

एमाइकस ने कहा तत्काल कदम उठाने की जरूरत

एमाइकस ने कहा कि यह सरकार के विवेक की समस्या है. वे विचार करते रहते हैं. सीपीसीबी डेटा के आधार पर ग्रैप-4 लागू किया गया. पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदला और तापमान कम हो गया. आने वाले दिनों में यह बढ़ सकता है. ऐसे में सचेत रहने और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. सुधारात्मक कदम उठाने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसीबी का डेटा सत्यापित है. इस पर एमाइकस ने कहा कि उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है. वो सभी स्टेशन से डेटा एकत्र कर एवरेज प्रदूषण AQI स्पष्ट करते हैं.

इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने कहा कि उसने सरकार से कहा है कि वह ग्रैप के किसी स्तर को उससे बिना पूछे कम नहीं करेगी. 400 AQI से नीचे भी आ जाए तो ग्रैप 4 का स्टेज लागू रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच दिल्ली में बढ़ते जानलेवा प्रदूषण मामले पर सुनवाई कर रही है.

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति गंभीर है. 300 से ज्यादा AQI है, जोखिम भरी आबोहवा है. क्या किया गया है दिल्ली सरकार बताए? जस्टिस एएस ओका ने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार स्टेज 3 को कैसे लागू कर रही है? क्या होते दिख रहा है? केंद्र ने कहा कि जब AQI 300 से 400 के बीच होता है तो चरण 3 लागू होता है. हम 3-4 दिनों के लिए मापते हैं, यह कम हो सकता है.

3 दिनों तक कैसे इंतजार कर सकते हैं, SC ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यह इस स्तर तक पहुंच जाए तो इसे लागू करना होगा. चरण 3 लागू करने में किसी भी तरह देरी कैसे हो सकती है, आप 3 दिनों तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? कृपया हमें दिशानिर्देश दिखाएं.

इससे पहले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्टर करने पर राजी हो गया था. तब अदालत से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. कोर्ट ने 11 नवंबर को दीपावली पर पटाखे जलाने पर बैन के आदेश के उल्लंघन पर संज्ञान लेकर कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है.

दिल्ली में लागू हुआ GRAP-4

इधर, दिल्ली सरकार ने हालात से निपटने के लिए एहतियातन GRAP-4 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. GRAP-4 के तहत आज से जिन गतिविधियों पर पाबंदी लागू हैं उनमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में रोक लगा दी गई है. दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड हल्की कॉमर्शियल गाड़ियां भी बैन हैं. दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ियों पर प्रतिबंध लागू है. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाली सामान ढोने वाली गाड़ियों पर ये प्रतिबंध लागू हैं. सार्वजनिक निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लागू कर दी गई है. इसके अलावा 10वीं और 12वीं को छोड़कर 11वीं तक पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है.

लोगों के आंखों में जलन और गले में दर्द

दिल्ली NCR में फैले स्मॉग की वजह से फेफड़ों से संबंधित बीमारियों लोगों में बढ़ रही हैं. लोगों को आंखों में जलन और गले में दर्द जैसी शिकायतें हो रही थीं. बच्चों और बुजुर्गों में को ज्यादा परेशानी हो रही है. डॉक्टर्स की सलाह है कि बीमारियों से बचने के लिए घर से बाहर जाने पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें. घर के अंदर खिड़की और दरवाजे बंद रखें. सुबह और रात को गुनगुना पानी भी पी सकते हैं.

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