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पति- पत्नी किसे भरना होगा किराए की इनकम पर टैक्स? ITR भरने से पहले चेक करें डिटेल

केंद्र सरकार की ओर से वित्त-वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. टैक्स फाइलिंग को लेकर काफी सारी कन्फ्यूजन भी हो रही है. अगर आप भी घर ओन करते हैं और उसे किसी को किराए पर दिए हुए हैं. सोच रहे हैं कि उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं या फिर वह घर पति-पत्नी दोनों के नाम पर है तो किसे टैक्स देना होगा? इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो आप ठीक जगह पर हैं. आइए हम आपको रेंटल प्रॉपर्टी पर टैक्स से जुड़े नियमों के बारे में बताते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रेंटल इनकम पर टैक्स के लिए प्रावधान बनाए गए हैं. पहली बात को रेंटल इनकम पर टैक्स देना होता है. लेकिन इसके नियम हैं. अगर कोई पति-पत्नी किसी घर को ओन करते हैं और उस पर उन्हें कुछ फिक्स अमाउंट का किराया मिलता है. तो उन पर टैक्स लगेगा.आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 26 के अनुसार, जब एक जॉइंट प्रॉपर्टी (मकान) मल्टीपल लोगों के साथ में होती है और उनके शेयर्स फिक्स्ड और क्लियर होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को हर को-ओनर के हिस्से के हिसाब से उनके नाम पर टैक्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है.

कर सकते हैं क्लेम

वहीं, हर को-ओनर अपनी शेयर की इनकम को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकता है. वो सेक्शन 24 के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन या बॉरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट जैसी डिडक्शन भी अलग-अलग क्लेम कर सकते हैं. यह इनकम हर को-ओनर को अपनी इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी होती है. मतलब, हर एक अपने शेयर के बेसिस पर टैक्स का हिसाब देता है, जिससे टैक्स कैलकुलेशन में क्लैरिटी और फेयरनेस रहती है. यह रूल एनश्योर करता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी की इनकम को ठीक से डिवाइड किया जाए.

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