उत्तर प्रदेश

SIR फॉर्म न भरने पर क्या कटेगा नाम? जानें वोटर लिस्ट की पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश सहित देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है, लेकिन अभी भी ऐसे लाखों मतदाता हैं, जो अभी तक SIR फॉर्म नहीं भर पाए हैं. ऐसे लोगों को आशंका है कि यदि वे निर्धारित तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाएं तो क्या उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा? ऐसे में क्या उन पर कोई जुर्माना लगेगा या फिर क्या फिर कभी उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएगा या नहीं?

SIR फॉर्म जमा करने की अंंतिम तिथि पहले 4 दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है. यदि आपने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं और यदि उसके बाद भी फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं इससे आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा. लेकिन इसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं है. आप सतर्क रहकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.

यदि आप उत्तर प्रदेश के मतदाता रहे हैं और आपका नाम एसआईआर की पिछली वोटर लिस्ट में था. इसके बाद भी आप फॉर्म नहीं भर पाएं हैं तो आपको चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत बाद में फॉर्म जमा करना होगा.

क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड में भर सकते हैं फॉर्म

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा. यदि ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है. चुनाव आयोग ने जनवरी 2026 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन का समय दिया है. इस दौरान आप अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.

इस दौरान आपको चुनाव आयोग के नियम के अनुसार निर्धारित अवधि में शिकायत दर्ज करनी होगी और शिकायत के बाद आपकी सुनवाई होगी और दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाएगी.

चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा और वोटर लिस्ट में किसी वजह से आपका नाम नहीं है तो इस प्रकार के मामलों में वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से जांच की जाएगी और मतदाता को स्पष्टीकरण का नोटिस भेजा जाएगा.

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं रहने पर क्लेम और ऑब्जेक्शन अवधि दौरान जनवरी 2026 तक आप अपना पूरी डिटेल जमा कर सकते हैं. इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म 6 डाउनलोड करें और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.

फाइनल वोटर लिस्ट में ऐसे नाम होगा शामिल

एसआईआर फॉर्म निर्धारित समय में नहीं भर पाए हैं, तो ड्राफ्ट मतताता सूची के 16 दिसंबर को प्रकाशित होने के बाद यदि आप मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आपनी पात्रता साबित करनी होगी.

मतदाता रजिस्ट्रेशन अफसर के सामने आपकी सुनवाई होगी और दस्तावेजों के साथ अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी और यदि योग्यता साबित नहीं कर पाते हैं तो फाइनल मतदाता सूची से आपका नाम कट जाएगा.

आपके आवेदन की सत्यता की जांच के बाद चुनाव आयोग मतदाता सूची में आपका नाम जोड़कर कर नया एपिक कार्ड जारी कर सकता है, इसके लिए यह जरूरी है कि कि आपका नाम पिछली वोटर लिस्ट में शामिल हो. वैसे नए मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया अलग है.

11 दिसंबर है फॉर्म भरने की अंतिम तारीख

चुनाव आयोग एसआईआर अभियान की तिथियों में बदलाव का ऐलान किया है. बीएलओ पर पड़ रहे दबाव की वजह से एसआईआर फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख को एक सप्ताह बढ़ा दी गई है.

अब एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर हो गई है. एसआईआर की डेडलाइन एक सप्ताह बढ़ गई है. अब वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन 9 दिसंबर के बदले 16 दिसंबर को होगा. अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी की जाएगी.

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