हरियाणा

लोगों को अत्याचार निवारण अधिनियम बारे करें जागरूक: एसडीएम

भिवानी,(ब्यूरो): एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। जागरूता से पीडि़त व्यक्ति आर्थिक मदद ले सकता है। जागरूकता के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। एसडीएम महेश कुमार बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उप-मण्डल में सतर्कता कमेटी की समीक्षा बैठक में सम्बंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज केसों के बारे में विस्तार से समीक्षा की करते हुए कहा कि अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को क्रियान्वयन, पीडि़त व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाए तथा उनसे संबंध अन्य मामलों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि पीडि़त को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि टयूबैल की हानि, चल अचल संपत्ति का नुकसान स्थाई / अस्थाई अपंगत्ता, बलात्कार तथा हत्या आदि के घटित होने पर एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आर्थिक सहायता दी जाती है। एसडीएम ने तहसील कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि वे लबिंत कसों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाए ताकि पीडि़त को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

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