प्रशासनहरियाणा

गेट पर ताला लगने के बाद छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार

न्यूज़ डेस्क हरियाणा । कैथल । हि.स. । हरियाणा के कैथल जिला के गुहला उप-मंडल के गांव भूना के सरकारी स्कूल  Govt. School Bhuna  के प्रिंसिपल को छात्रों से छेड़छाड़ molested girl students के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार Principal arrest कर लिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया के संज्ञान के बाद प्रिंसिपल व ठेकेदार के खिलाफ पाॅक्सो Pocso यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट Protection of Children from Sexual offence Act  के तहत सीवन थाना में मामला दर्ज किया गया है। राजकीय स्कूल की छात्राओं ने प्रधानाचार्य और पीडल निवासी ठेकेदार पर छेड़छाड़ समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं।

गुस्साए विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने बुधवार को स्कूल में प्रदर्शन कर गेट पर ताला Lock on School Gate लगाया था। छात्राओं ने गांव के सरपंच को भी छेड़छाड़ की बात बताई थी। ग्रामीणों ने कहा था कि जब तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। छात्राओं ने दो दिन पहले डायल 112 को भी प्रिंसिपल की हरकतों की जानकारी दी थी। छात्राओं द्वारा प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाया तो राज्य महिला आयोग State Women Commission हरकत में आ गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने गुरुवार को एसपी से बात की और 24 घंटे में प्रिंसिपल और दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित छात्राओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध करवाने के लिए भी कहा। एसपी उपासना SP Kaithal ने बताया कि पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर गांव भूना के प्रिंसिपल के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट व छेड़छाड़ के आरोप में सीवन थाना में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल रवि कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है।

शिक्षा अधिकारी Education Officer रविंद्र चौधरी ने बताया कि बुधवार को ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी की कार्रवाई करने के बाद छात्रों के आरोपी की जांच करने के लिए उनकी अगुवाई में चार सदस्य जांच कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें दो पुरुष प्रिंसिपल और दो महिला प्रिंसिपल शामिल थे। जांच टीम ने पीड़ित छात्राओं के बयान लिए थे। जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। जांच में प्रिंसिपल रवि कुमार को दोषी पाया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट विभागीय कार्रवाई के लिए डायरेक्टर आशिमा बराड़ को भेज दी है।

Related Articles

Back to top button