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फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 जुलाई को: रीतू यादव

फरीदाबाद, (ब्यूरो): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर सेक्टर-12 फरीदाबाद में संपन्न होगा। लोक अदालत का आयोजन संदीप गर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के कुशल मार्गदर्शन तथा रीतू यादव मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के सक्षम नेतृत्व में किया जा रहा है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे आम जनता को त्वरित, सरल, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद (सिविल सूट्स), फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, बिजली व जल बिल विवाद (यदि आपसी सहमति संभव हो), राजस्व संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान व समरी चालान अन्य सभी प्रकार के छोटे व समझौतायोग्य वाद किया जाएगा। रीतू यादव मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने जिले के नागरिकों से आम अपील की है कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने हेतु न्यायालय में संपर्क करें। इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष को कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती, और यदि पहले से कोर्ट फीस अदा की गई है तो वह राशि नियमानुसार वापिस दी जाती है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी व त्वरित समाधान संभव हो पाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायिक प्रणाली पर भार कम होगा और समाज में आपसी सद्भाव एवं विश्वास को बल मिलेगा।

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