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पोती के साथ दरिंदगी का मामला, आंध्र प्रदेश में दादा को 20 साल की सजा

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक हैवान दादा ने अपनी ही पोती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. अब कोर्ट ने 59 साल के आरोपी दादा को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. पीड़िता ने अपनी मां से आपबीती बताई थी, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

ये मामला विजयनगरम के गजुलारेगा से सामने आया है, जहां अगस्त में 59 वर्षीय बोंडापल्ली सत्य राव ने अपनी ही पोती के साथ दुष्कर्म किया था. उसने इस वारदात को तब अंजाम दिया था, जब घर पर पीड़िता के माता-पिता नहीं थे और वह अपने दादा-दादी के साथ घर पर अकेली थी. इसी बात का सत्य राव ने फायदा उठाया और पोती का रेप किया, जब पीड़िता की मां वापस आई तो उसने अपनी मां से आपबीती बताई.

मां से पीड़िता ने बताई आपबीती

घटना के बाद सत्य राव फरार हो गया था. कुछ देर बाद, बच्ची की मां घर आई और उसने पूछा कि उसकी बेटी क्यों रो रही है. फिर उसने अपनी मां को बताया कि उसके दादा ने उसके साथ गलत काम किया है. इससे आहत होकर, पीड़िता ने महिला पुलिस में अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद मामले में जांच शुरू की गई और आरोपी दादा को पकड़ लिया गया.

5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा

इसके बाद महिला थाने की एसआई सिरीशा ने डीएसपी आर. गोविंदा राव की निगरानी में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की और उसे कोर्ट में पेश किया गया था. फिर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया. अब सोमवार, 8 दिसंबर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी दादा को 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही पीड़िता को पुनर्वास (Rehabilitation) के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई.

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