हरियाणा

यमुना जहर मामला: केजरीवाल चौथी तारीख पर भी अदालत में नहीं हुए पेश, अगली सुनवाई तय

सोनीपत: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा की तरफ दी शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दे रखा है। वीरवार को अदालत में वर्क सस्पैंड होने के चलते प्रॉक्सी काऊंसिल पेश हुए। मामले में अब 18 फरवरी, 2026 अगली तारीख लगाई गई है।

कार्यकारी अभियंता (एक्स.ई.एन.), राई वाटर सर्विसेज डिविजन, आशीष कौशिक की तरफ से सी.जे. एम. नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया गया था जिसमें 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया था।

वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने के आरोप थे। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। मामले में सी.जे.एम. ने पहले 17 फरवरी, फिर 20 मार्च, 31 मई की तारीख ली थी जिसमें अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। उसके बाद 9 अक्तूबर की तारीख दी गई थी। केजरीवाल की तरफ से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचे। अब मामले में 18 फरवरी, 2026 को सुनवाई की तारीख को होगी।

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