मैटल स्क्रैप खरीद पर 2% टी.डी.एस. लागू करने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ी : नरेश कुच्छल
न्यूज़ डेस्क उत्तरप्रदेश । नोएडा । राजेश शर्मा । सी.बी.आई.सी. ने नोटिफिकेशन नंबर-25/2024 सेन्ट्रल टैक्स दिनांक 9 अगस्त को जारी कर मैटल स्क्रैप खरीद पर 10 अक्टूबर से 2% टी.डी.एस. लागू कर दिया है। इससे मैटल स्क्रैप व्यापारियों को व्यापारिक समस्या उत्पन्न हो गयी है। यह जी.एस.टी. का सरलीकरण न होकर जटलीकरण की प्रक्रिया बन गयी है। यह बात उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा के अध्यक्ष नरेश कुच्छल ने कही है।
मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि व्यापारी का जो टी.डी. एस. कटेगा, उसका अलग से जी. एस. टी. टीन लेना पड़ेगा, जबकि जी.एस.टी. आरईजी 7 पोर्टल पर अभी अपडेट होना बाकी है।
साथ ही इस टी.डी.एस. को पोर्टल माध्यम से अगले माह की 10 तारीख तक जमा करना बहुत ही जटिल समस्या है। जरा सी भूल पर व्यापारी ही दण्डित होगा।
उन्होंने कहा कि इस टी.डी.एस. को विक्रेता द्वारा पोर्टल पर 2ए में स्वीकार करने पर ही यह टी.डी.एस, जी.एस.टी. के इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में जमा होगा।
उन्होंने बताया कि. हर माह टी.डी.एस. सर्टिफिकेट जारी करना व्यापारी पर अतिरिक्त बोझ है। विभागीय अधिकारियों से लिखित प्रार्थना पर अभी जानकारी देने के लिए कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पुर्नविचार कर इसको सरल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि अन्य बोझों से दबा व्यापारी राहत की सांस ले सके।