भिवानी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत रियायती यात्रा पास को लेकर निजी बस ऑपरेटरों और यात्रियों के बीच बनी तनातनी बनी हुई है। इसी मामले को लेकर स्टेज कैरिज प्राइवेट बस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष डॉ. धन सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए किसी निजी बस ऑपरेटर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ज्ञापन के माध्यम से निजी बस संचालकों ने मांग की कि परिवहन विभाग स्पष्ट आदेश जारी करे कि रोडवेज पास केवल रोडवेज बसों में ही मान्य हैं। उन्होंने कहा कि गलत व भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई हो, जनप्रतिनिधि और अधिकारी बिना पुष्टि के बयानबाजी न करें ताकि अनावश्यक तनाव और आर्थिक नुकसान न हो। साथ ही गलतफहमी के चलते जितनी भी शिकायतें दर्ज हुई हैं उन्हें तत्काल रद्द किया जाए।
एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. धन सिंह ने प्रशासन को आरटीआई दस्तावेज, परिवहन विभाग व आरटीए कार्यालय के आदेश तथा पास संबंधी सभी शर्तें प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक पास पर स्पष्ट उल्लेख रहता है कि वह केवल सामान्य रोडवेज बसों में मान्य है। अब आधार या वोटर कार्ड के आधार पर कोई रियायत नहीं दी जाती बल्कि पास बनवाना अनिवार्य है।
स्थायी समाधान के तौर पर एसोसिएशन ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं और पुलिस कर्मचारियों सहित सभी लाभार्थियों को एनसीएमसी कार्ड जारी करे। यात्री जिस बस में सफर करेगा उसका किराया कार्ड के माध्यम से सीधे संबंधित विभाग से समायोजित हो जाएगा। इससे पास की वैधता को लेकर होने वाले विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में जिला भिवानी प्रधान दिनेश कुमार पंडित, राजेश, सोमबीर श्योराण, जगपाल घनघस और विजयपाल भी शामिल रहे।