हरियाणा

मामलों के शीघ्र निपटारे में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका: पवन कुमार

10 मई को लगने वाली लोक अदालत में आमजन लाभ लें

भिवानी (ब्यूरो): जिला न्यायालय परिसर में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के नेतृत्व में संपन्न होगा। आयोजन का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सौहार्दपूर्ण तरीके से आमजन तक पहुंचाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालतों में विशेष रूप से ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, फौजदारी जमानती केस, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों से संबंधित विवाद, राजस्व मामले तथा अन्य छोटे व लंबित मामलों का निपटान आपसी सहमति से किया जाएगा।
सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल और सुविधाजनक माध्यम है, जिसमें फैसले आपसी सहमति से लिए जाते हैं। इसमें ना किसी की हार होती है और ना किसी की जीत। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ से विवाद समाप्त होते हैं, जिससे समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है।
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया से न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होता है और लोगों को समय तथा धन की भी बचत होती है। लोक अदालतें संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय के अधिकार को सहज रूप में उपलब्ध कराने का माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं।

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