हरियाणा

चैक बाउंस मामले में एक साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

भिवानी, (ब्यूरो): ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंर्तप्रीत सिंह ने चैक बाउंस के एक मामले में गांव कायला निवासी संजू को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा व डेढ़ लाख रूपये बतौर मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार गांव कोहाड़ निवासी मान सिंह ने अपने एक जानकार गांव कायला निवासी संजू को वर्ष 2020 में एक लाख रूपये उधार दिए थे। जिसको लौटाने की ऐवज में संजू ने वर्ष 2021 एक लाख रूपये का चैक मान सिंह को दिया, जो कि बाऊंस हो गया। जिसके बाद मान सिंह ने अपने अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से संजू को लीगल नोटिस भेजा तथा रूपये लौटाने के लिए 15 दिन का समय दिया। लेकिन संजू ने ना तो लीगल नोटिस का जवाब दिया तथा ना ही रूपये लौटाए। उसके बाद शिकायकर्ता मान सिंह ने अपने अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से कोर्ट में केस दायर किया। अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने बताया कि सुनवाई करते हुए ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंर्तप्रीत सिंह ने मामले में मान सिंह के अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए सभी तथ्यों को सही ठहराते हुए यह माना कि आरोपी ने जानबूझकर चैक जारी किया, जबकि उसके बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। कोर्ट ने इस कृत्य को धारा-138 एनआई एक्ट का उल्लंघन मानते हुए आरोपी संजू को एक वर्ष की सजा व डेढ़ लाख रूपये मुआवजा पीडि़त मान सिंह को देने के आदेश दिए। इसके साथ ही रूपये ना देने की ऐवज में 3 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान फैसले में किया गया। फैसले के बाद अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने कहा कि चैक से लेन-देन सही तरीके से करे, ताकि जागरूकता अपनाते हुए धोखाधड़ी से बचा जा सकें।

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