उत्तर प्रदेश
नाबालिग के यौन उत्पीडन के दोषी युवकों को एक-एक वर्ष का कारावास
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से यौन उत्पीड़न के दोषी दो अभियुक्तों में से प्रत्येक को एक-एक वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थ दंड से सोमवार को दंडित किया।
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से यौन उत्पीड़न के दोषी दो अभियुक्तों में से प्रत्येक को एक-एक वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थ दंड से सोमवार को दंडित किया।
लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि 20 जुलाई 2019 को थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत आरोपीगणों द्वारा वादिनी के दरवाजे के पास बैठकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से यौन उत्पीड़न करने व नाबालिग के साथ छेड़खानी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
मामले में पुलिस ने पॉस्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद आज अदालत ने दोषी दो अभियुक्तों में से प्रत्येक को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई।