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AAP MLA मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर विधानसभा सचिवालय की सफाई, PSA मामले से बताया खुद को अलग

जम्मू-कश्मीर में डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है. विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने विधायक मलिक पर PSA लगाने की मंजूरी नहीं दी है. मलिक को सख्त एतिहाती कानून के तहत हिरासत में लिया गया था.

विधायक को सोमवार को कठुआ जेल में भेज दिया गया है. विधायक मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी (AAP) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष भी हैं.

सचिवालय ने PSA का नहीं किया समर्थन

विधानसभा सचिवालय ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने विधायक मेहराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के प्रावधान लगाने का समर्थन किया है. सचिवालय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और निराधार है. उन्होंने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी में सचिवालय की कोई भूमिका नहीं है.

बयान में कहा गया कि सचिवालय ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नियम 260 के तहत मलिक की गिरफ्तारी के बारे में सभी विधायकों को सूचित किया था, जो कि सचिवालय का दायित्व है.

क्या है नियम 260?

नियम 260 के अनुसार, सचिवालय को अगर कोई भी सूचना मिलती है तो वह सभी विधायकों को इससे सूचित करेगा. अगर सदन चल रहा होगा तो अध्यक्ष उसे सदन में पढ़कर सुनाएंगे और अगर सदन सत्र में नहीं होगा तो इसे बुलेटिन में प्रकाशित कर सभी विधायकों को जानकारी दी जाती है.

अरविंद केजरीवाल ने किया विरोध

आप विधायक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए मलिक की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि इसके लिए विधायक को जेल में डाल दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मलिक हमेशा जनता की आवाज बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. इसके आगे पूर्व सीएम ने कहा कि इस तरह की धमकियां और जेल किसी भी सिपाही को कभी डरा नहीं सकते.

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