हरियाणा

सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर मुरली स्वीट्स का 500 रुपये का चालान काटा, डिस्पोजल जब्त

सिंगल यूज प्लास्टिक व कचरा निपटान पर नप की टीम सख्त

भिवानी, (ब्यूरो): डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार नगर परिषद द्वारा बैंकेट हॉल, होटल व रेस्टोंरेटों में कचरा निस्तारण के लिए निरीक्षण के साथ-साथ चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को नगर परिषद से स्वच्छ भारत मिशन के सिटी टीम लीडर सन्नी शर्मा ने विभिन्न रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की हिदायत देते हुए कहा कि वे कचरे का निपटान अपने परिसर में ही करें।
नप की टीम ने बुधवार को शहर के स्पाइस रेस्टोरेंट, दाल-चीनी रेस्टोरेंट व मुरली स्वीट्स का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान यहां नगर सुधार मंडल के पास स्थित मुरली स्वीट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग होते पाए जाने पर उनका 500 रुपये का चालान किया गया व वहां से गिलास, डिस्पोजल चम्मच जब्त किया। इसके साथ ही उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने बॉयोगैस प्लांट को चालू हालात में रखे, यदि वे बंद मिलते हैं तो उन पर दस हजार रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। बायोगैस प्लांट बंद रखने का मतलब यह निकलता है कि वे कचरे को बाहर फेंक रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
इस दौरान उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2022 से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री बेचने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे, जो 500 रुपए से 25 हजार रुपए तक हैं। होटल और रेस्टोरेंट में कचरे का निस्तारण नहीं करते हैं तो दस हजार रुपए से चालान किया जाएगा, जो कि 25 हजार रुपए तक है। यहां तक प्रतिष्ठान सील किया जा सकता है। खुले में कोई कचरा फेंकता है तो 500 से 5000 रुपए तक का चालान किया जाता है। इसके अलावा रेहड़ी वाले यदि डस्टबिन नहीं रखते हैं तो उन पर 200 से 1000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। यदि वह खुले में कचरा फेंकता है तो 5000 रुपए तक का चालान है।

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