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डेरा प्रमुख के नपुंसक बनाने के मामले में HC का बड़ा आदेश, जानिए क्या कहा

सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरियाणा ने दो आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और नपुंसक बनाने के मामले में सह-आरोपी, सीबीआई के गवाहों को चुनौती देने के लिए जिरह के दौरान ‘अविश्वसनीय’ दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत को 20 दिसंबर, 2024 के आदेश में अभियुक्तों के 2019 में दायर किए गये आवेदनों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।

डेरा प्रमुख के वकील ने सीबीआई अदालत के समक्ष दलील दी कि सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में केवल अपने मामले का समर्थन करने वाले गवाहों के बयान शामिल किये। कामरा और सह-आरोपी डॉ. पंकज गर्ग ने कहा कि आरोपपत्र में 118 गवाहों के बयान शामिल थे, लेकिन उन्हें केवल 15 बयान ही उपलब्ध कराए गये, जिनमें छह कथित पीड़ित शामिल हैं।

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