हरियाणा में अब 164 छोटे अपराधों पर नहीं होगी जेल, कुत्ता बाहर बांधने या सूर्यास्त बाद लकड़ी बेचने पर लगेगा जुर्माना

हरियाणा में अब कई मामलों में सजा नहीं होगी. बल्कि, जुर्माना लगाया जाएगा. ये जुर्माना 500 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक होगा. दरअसल, हरियाणा सरकार की ओर से जन विश्वास अध्यादेश की नोटिफिकेशन जारी की गई है. इसमें कई कानून शामिल हैं, जिनमें सजा की जगह जुर्माना लगेगा. जैसे नगर निकाय के आदेशों का पालन न करने पर 500 से लेकर 5 हजार रुपए तक जुर्माना होगा.
यही नहीं अगर कोई सफाई कर्मचारी बिना किसी को जानकारी दिए अनुपस्थित होता है तो उस पर विभागीय एक्शन की वजह जुर्माना लगाया जाएगा, ये जुर्माना एक हजार रुपये होगा. इसके साथ ही पानी की पाइप तोड़ने और पानी को गंदा करने पर भी 500 रुपये का जुर्माना एजेंसी पर लगेगा. इसी तरह अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ने और या सड़क पर पशु बांधने और दूध निकालने पर भी 500 रुपये का जुर्माना मालिक पर लगाया जाएगा.
ज्वलनशील पदार्थ रखने पर 5 हजार का जुर्माना
इसके साथ ही अगर कोई बिना इजाजत के पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, गैस सिलेंडर, पेंट या अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखता है तो उस पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना होगा. इसमें अपील करने की सुविधा भी दी गई है. सरकार ने 17 विभागों से जुड़े 42 राज्य कानूनों के 164 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. ताकि छोटे उल्लंघनों पर जेल की जगह चेतावनी या जुर्माना देकर निपटारा किया जा सके. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अगर कोई लड़की बेचता है तो उस 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई इस नियम को बार-बार तोड़ता है तो उस पर डबल जुर्माना लगाया जाएगा. यानी जुर्माने की राशि दोगुना 1 लाख हो जाएगी.
इसके अलावा नगर पालिका की नालियों को नुकसान पहुंचाने, जल या सीवरेज के कामों में बाधा बनने या फिर सड़क पर घर को आगे बढ़ाने और बालकनी को हटाने के लिए अनुरोध करने पर पालन न करने पर भी ये जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई शख्स नगर पालिका को परिसरों जगहों के मालिकों का नाम और पता बताने से मना करता है, महापौर या निगम के काम में रुकावट डालता है या बिना अनुमति के नगर पालिका बाजार में सामान बेचता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
सांठगांठ कर अपराधी को भगाने पर 50 हजार का जुर्माना
अगर कोई सांठगांठ करके किसी अपराधी को भगाने की कोशिश करता है या अपराधियों के घरों में तलाशी के दौरान सहयोग नहीं करता है तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जानबूझकर जमीन सर्वे से जुड़े चिह्नों को नुकसान पहुंचाने पर चकबंदी अधिकारी 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं. अगर खेत का मालिक जानबूझकर उस किसान को पानी पहुंचने से रोकता है, जो उसकी जमीन पर खेती कर रहा है तो उस जमीन मालिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
वहीं गन्ना खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर 25 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसे भी अगर दोहराया जाता है तो ये जुर्माना एक लाख रुपये तक हो जाएगा. इसके साथ ही अगर एक लाख का जुर्माना होने के बाद भी नियम तोड़ा जाता है तो लाइसेंस को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. शहरी क्षेत्रों में पशुओं को ऐसे तरीके से रखना, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो. उस पर 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है. अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो दूसरी बार जुर्माना बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया जाएगा।




