राष्ट्रीय

हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

विशेष एनआईए अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने यह गैर-जमानती वारंट 2012 के एक आतंकी मामले में जारी किया गया है, जो पुलिस स्टेशन बडगाम में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और धारा 506 आरपीसी के तहत दर्ज किया गया था.

अदालत द्वारा यह पाए जाने के बाद वारंट जारी किया गया है कि बडगाम के सोइबो निवासी सलाहुद्दीन गिरफ्तारी से बचने के लिए पाकिस्तान भाग गया है. कोर्ट ने पाया कि इस मामले में यूएईपीए की धारा 13, 18, 20 और 39 के तहत अपराध शामिल हैं और जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया सलाहुद्दीन को आतंकी गतिविधियों से जोड़ती है.

NIA कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

सीआरपीसी की धारा 73 पर भरोसा करते हुए, विशेष न्यायाधीश ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को एफआईआर संख्या 331/2012 के संबंध में सलाहुद्दीन को गिरफ्तार करने और मंजूरी के बाद अनुपस्थिति में मुकदमे सहित आगे की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है. इससे पहले NIA कोर्ट ने उसे औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया था और आदेश दिया है कि वह 30 अगस्त 2025 से पहले कोर्ट में हाज़िर हो.

असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह

सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है. उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है. वही कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है. वह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी प्रमुख है, जो पाकिस्तान स्थित आईएसआई प्रायोजित जिहादी आतंकवादी समूह है. सैयद सलाउद्दीन जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के सोइबो गांव का रहने वाला है. वह भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है.उसे अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है.सैयद सलाहुद्दीन का जन्म दिसंबर 1946 में कश्मीर घाटी के बडगाम के सोइबो में हुआ था .

हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख

1989 में चुनाव के दौरान हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए सैयद सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था. रिहाई के बाद वह मोहम्मद अहसान डार उर्फ ‘मास्टर’ द्वारा स्थापित हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया. इसके बाद उसने जल्द ही हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला.

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