खाना काश्तकार भूमि रजिस्ट्री के नए नियम जारी: अब आसान होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानें क्या हैं ताज़ा निर्देश।

भिवानी। अब खाना काश्तकार की भूमि रजिस्ट्री को लेकर नए निर्देश जारी हुए हैं। इसके हिसाब से राजस्व विभाग के जमाबंदी रिकार्ड के खाना नंबर पांच में काश्तकार को भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने से पहले खाना नंबर चार में मालिक दर्शाना अनिवार्य होगा। खाना काश्त की भूमि रजिस्ट्री पर पाबंदी लगाई हुई है। जबकि ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्री में भी खाना काश्तकार की रजिस्ट्री का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। ऐसे में अब भूमि काश्तकार यानी लंबे अर्से से भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग करते आ रहे लोगों को भी ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्री में भूमि मालिक बनाने का विकल्प दिया गया है।
कॉलम सात में मुरबा व किला नंबर दिया जाता है। कॉलम आठ में रकबा जमीन की किस्म दर्शायी जाती है। कॉलम नौ में मुजारा या लगान संख्या होती है। कॉलम दस में खेवत वार हिस्सेदारों के नाम होते हैं। कॉलम 11 में अभियुक्ति यानी भूमि पर लोन व अन्य संबंधित जानकारी दी जाती है। ऐसे में कॉलम पांच में काश्तकार में अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि बेचना या खरीद करना चाहता है तो इससे पहले उसे कॉलम पांच से कॉलम चार में मालिक की जगह नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। जमाबंदी की रिपोर्ट में ये कार्य मैनुअल तरीके से राजस्व विभाग में दर्ज कराना होगा।
पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री की नई व्यवस्था में भी अब किए जा रहे हैं कई बदलाव
पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री में अब आयुक्त की तरफ से अधिसूचना जारी कर कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। पहले मैनुअल तरीके से कराई जाने वाली भूमि रजिस्ट्री में कई ऐसे विकल्प थे जो अब पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री में नहीं दिए गए हैं। इन्हीं में जमाबंदी के कॉलम चार में काश्तकार को भूमि बेचने और खरीद करने के साथ-साथ ऋण संबंधी मामलों में भी दिक्कतें आ रही हैं। जबकि इस तरह की पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री भी बंद हैं। ऐसे में अब अधिसूचना जारी कर इस तरह की भूमि रजिस्ट्री में भी विकल्प दिया जा रहा है। हालांकि काश्तकार को पहले भूमि के मालिक के कॉलम में दर्ज कराना होगा। ये काम राजस्व विभाग नियम और रिकॉर्ड के अनुसार ही मैनुअल तरीके से दुरुस्त करेगा।
पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री में खाना काश्त की भूमि वसीका पंजीकरण पर पाबंदी लगी हुई है। नए सिस्टम में ये विकल्प भी मौजूद रही है। इसी के चलते सरकार की तरफ से काश्तकार खाना पांच को पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री कराने से पहले खाना चार जो भूमि मालिक का है, उसमें नियम अनुसार स्थानांतरण करना अनिवार्य होगा। हालांकि अभी तक आयुक्त की तरफ से तहसील कार्यालय में आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई पत्र नहीं आया है।




