दिल्ली/ एनसीआर

दिल्ली में नई कार्रवाई: रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर सिर्फ चालान नहीं, सीधे FIR और जेल का खतरा

यदि आप दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब अलर्ट हो जाइए. राजधानी में पहली बार ट्रैफिक पुलिस ने गलत साइड से वाहन चलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. अब नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. यह सख्त कदम सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

गलत साइड से आ रही थी गाड़ी

दिल्ली कैंट क्षेत्र में हुई घटना 3 जनवरी शाम करीब 4:45 बजे की है. हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने देखा कि एक सिल्वर रंग की वैगनआर कार आईजीआई एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर गलत दिशा से तेज गति और लापरवाही से आ रही थी. इससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और हादसे की आशंका भी बनी रही. वाहन को रोके जाने पर चालक की पहचान अमन के रूप में हुई, जो मूल रूप से शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) का निवासी है और वर्तमान में कुसुमपुर पहाड़ी की झुग्गी में रह रहा है.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ड्राइवर के पास न तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन का इंश्योरेंस. इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. हालांकि मामला जमानती होने के कारण बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.

वहीं, दूसरा मामला कापसहेड़ा चौक का है, जहां एक चालक ने गलत दिशा में वाहन चलाने की बात स्वीकार करते हुए जल्दबाजी का हवाला दिया, लेकिन पुलिस जांच में उसकी तेज रफ्तार और लापरवाही सामने आई.

2025 में 1,78,448 चालान काटे गए

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि राजधानी में गलत साइड ड्राइविंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वर्ष 2025 में अब तक ऐसे 3,05,843 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,78,448 चालान काटे गए .पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गलत साइड ड्राइविंग सड़क हादसों का बड़ा कारण है और इससे न सिर्फ चालक, बल्कि अन्य राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ती है.

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