उत्तर प्रदेश

शादी के लिए खरीद ली नाबालिग लड़की, अब अदालत ने सुनाई यह सजा

न्यूज़ डेस्क उत्तरप्रदेश । नोएडा । राजेश शर्मा । उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा  Greator Noida in Uttar pardesh से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है, जिसने दो साल पहले 70 हजार रुपये में एक किशोरी को खरीदकर जबरन शादी रचाई थी। किशोरी के साथ शादी Marriage with Minor रचाकर उसकी जिंदगी तबाह करने में शख्स का साथ देने वाले कई अन्य लोगों को भी ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने जेल में रात गुजारने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) कोर्ट के अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने एक किशोरी से जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी सोनीपत के महारा गांव के 54 वर्षीय जसवीर को दस साल कारावास की सजा सुनाई, जबकि पीड़िता को बहलाकर अगवा कर बेचने और साजिश में शामिल सात अन्य दोषियों को न्यायालय ने चार-चार साल की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक चवन भाटी ने बताया कि 26 दिसंबर 2021 को ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र Badalpur Area के एक गांव में रहने वाली नाबालिग किशोरी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पूर्व में उनके पड़ोस में रहने वाली हापुड़ निवासी गुड़िया उर्फ नाजरीन पत्नी नौशाद आई और उसे बहलाकर पहले गाजियाबाद और फिर हरियाणा के सोनीपत ले गई।

पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी थी कि नाजरीन अपने गिरोह के साथ मिलकर लड़कियों को बेचने Sale of Girls का गोरखधंधा करती है। महिला ने अन्य आरोपियों की मदद से किशोरी को सोनीपत ले जाकर जसवीर को 70 हजार रुपये में बेच दिया। पुलिस ने इस मामले में किशोरी को मुक्त कराकर वारदात का खुलासा किया।

पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान से पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में गुन्नौर, संभल की रहने वाली पूजा, उसके पति रूप किशोर, सोनीपत के गोहाना की किरन, हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा के गांव मातन के सुनील, धर्मराज, रोहतक के खिदवाली के भूपेंद्र, रोहतक के बेस्सी गांव के कबूल, नवाब पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आरोप पत्र दाखिल किया। केस में आठ गवाहों ने न्यायालय में बयान दर्ज करवाए।

आरोपी भूपेंद्र की केस विचाराधीन रहने के दौरान मौत हो गई। शेष आठ दोषियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद चार-चार साल की सजा सुनाई है। जसवीर पर 35 हजार रुपये और अन्य दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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