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STP और BWG की पालना न करने वालों के MCM ने काटे चालान, 3.20 लाख का लगाया जुर्माना

गुड़गांव: साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर निगम मानेसर ने सख्त कदम उठाए हैं। बल्क वेस्ट जनरेटर्स (BWG) और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के गंदा पानी का नियमानुसार शोधन न करने वाली सोसाइटियों का नगर निगम की ओर से चालान किया गया।

नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग की आदेशानुसार स्वच्छता शाखा ने नगर निगम के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता अधिकारी महावीर सिंह सोढ़ी की टीम ने सोमवार को सेक्टर-95 स्थित सिग्नेचर रोजेलिया सोसाइटी का BWG का एक लाख 20 हजार रुपये का चालान करते हुए सोसाइटी मैनेजमेंट को हिदायत दी की वे कूड़े का ठीक प्रकार से निस्तारण करें। पिछले सप्ताह स्वच्छता शाखा ने सेक्टर-82 स्थित वाटिका इंवायरो सोसाइटी, सेक्टर-90 स्थित वर्धमान फ्लोरा, सेक्टर-92 स्थित जीएलएस अवेन्यू और सेक्टर-95 स्थित आरओएफ आनंदा सोसाइटी के एसटीपी के निरीक्षण के दौरान 50-50 हजार रुपये के चालान किए।

स्वच्छता अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की टीम साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के नियमों को कड़ाई से पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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