मौलाना तौकीर रजा अदालत के सामने फिर नहीं हुए सरेंडर, फरार घोषित; नहीं मिले तो कुर्क होगी संपत्ति
इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा मामले में सोमवार को बरेली जिला अदालत में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुये जिस पर अदालत ने नाराज़गी जताते हुये गैर जमानती वारंट जारी किया और अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के भी आदेश...
इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा मामले में सोमवार को बरेली जिला अदालत में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुये जिस पर अदालत ने नाराज़गी जताते हुये गैर जमानती वारंट जारी किया और अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के भी आदेश दिए। अगली सुनवाई 8 अप्रैल तय की गई है।
मामले की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख नियत
बता दें कि वर्ष 2010 दंगों के मामले में कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई अब जिला जज के कोर्ट में हो रही है। जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी। तौकीर रजा सोमवार को फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर गैरहाजिर रहे। अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख नियत कर दी है। अगर मौलाना तौकीर अदालत में हाज़िर नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी।
सेशन जज ने मौलाना को फरार घोषित किया
गौरतलब है कि पांच मार्च को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा खां को 2010 दंगे का मास्टर माइंड माना था। समन जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया था। तय तारीख पर कोर्ट में पेश ना होने पर कोर्ट ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोपित की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को सौंपी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मौलाना हाई कोर्ट पहुंचे। सेशन जज ने अर्जी पर मामले में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। इस बीच हाई कोर्ट ने मौलाना को 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर के आदेश दिये थे। सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख पहले से तय थी। लिहाजा, सोमवार को सुनवाई करते हुए सेशन जज ने मौलाना को फरार घोषित किया है।