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हरियाणा में पूर्व पाकिस्तानी पीएम की 4,000 करोड़ की संपत्ति पर CBI-केंद्र-राज्य ने नोटिस जारी, हेरफेर का आरोप

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान की पारिवारिक जमीन को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल के एसपी समेत पांच लोगों से स्टेटस रिपोर्टकरनाल: मांगी है। अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी।

केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट रामकिशन, करुणा शर्मा, इंद्र बाला, अंजू बंसल ने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान के नाम करनाल शहर में 82 दुकानें और एक हवेली है। इंद्री क्षेत्र में डबकौली खुर्द गांव में 1200 एकड़ जमीन है। डबकौली खुर्द गांव के कुछ ग्रामीणों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। यह केस वर्ष 2005 से चल रहा है। आरोप है कि इस जमीन को भूमाफिया ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान के फर्जी वारिश बनाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कस्टोडियन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एडवोकेट ने बताया कि डबकौली के सोनू, धनप्रकाश, वेदप्रकाश, विष्णु, लखमीर, सतपाल सरपंच, विक्रम ने 4 मई 2022 को अनिल विज को शिकायत दी। वर्ष 1935 में उमरदराज अली खान की मृत्यु के बाद उनकी करीब 1200 एकड़ भूमि का इंतकाल पांच पुत्रों नवाबजादा शमशाद अली खां, इरशाद अली खां, एजाज अली खां, मुमताज अली खां और इम्तियाज अली खां के नाम हुआ। इसके बाद भूमाफियों ने इनके नाम से दूसरे लोगों को खड़े करके कागजों में अपने नाम करवाते गए और जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं।

4 हजार करोड़ रुपए कीमत की जमीन पर मिलीभगत से कब्जे करवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इस जमीन को कस्टोडियन विभाग अपने अधीन करे और कब्जा मुक्त करे। 12 सितंबर 2025 को इस केस की सुनवाई में सीबीआई के डायरेक्टर, करनाल के एसपी, इंद्री थाना के एसएचओ को पक्ष बनाया है।

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