हरियाणा

डबल मर्डर मामले में 16 दोषियों को उम्रकैद, होलीका दहन के दिन किया था मर्डर

होलीका दहन के समय प्रहालद को निकालने को लेकर प्रीतम व सुरेश छोटू के बीच झगड़ा हो गया था

न्यूज़ डेस्क हरियाणा। भिवानी । सोमवीर शर्मा। हरियाणा के भिवानी में बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 13 में 9 मार्च 2020 को होलीका दहन के दौरान दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में महिला सहित दो व्यक्तियों के डबल मर्डर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश केपी सिंह की अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद तथा 25500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 13 में 9 मार्च 2020 को होलीका दहन के समय प्रहालद को निकालने को लेकर प्रीतम व सुरेश छोटू के बीच झगड़ा हो गया था। लेकिन किसी तरह से मौके पर मौजूद लोगों ने एक बार तो मामले को शांत करवा दिया दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके बाद सुरेश छोटू व उसके परिजनों ने प्रीतम व उसके परिवार के सदस्यों पर चाकू, डंडे, लाठी, छुर्रे आदि से हमला कर दिया। जिसमें आठ व्यक्ति घायल हो गए थे। झगड़े में चोट लगने से घायलों में से प्रतिक की मां सुरेश देवी तथा उसके चाचा के लडक़े मनबीर की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विजय रंगा ने बताया कि उक्त मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश केपी सिंह की अदालत ने आईपीसी की धारा 302, 148, 149, 323, 341 के तहत 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें भादंसं की धारा 302 के तहत उम्रकैद तथा 25500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जिनमें सुरेश छोटू, रमेश, मोनू, बलजीत उर्फ बबुआ, सूरज, मुकेश, अनिल, संजय, कृष्णा, अजय, सोनू, सुनील, मूर्ति, सोनू, संदीप व संजय शामिल है।

अधिवक्ता विजय रंगा ने बताया कि मामले में पुलिस ने केवल पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 11 लोगों को सीआरपीसी की धारा 319 की अर्जी के तहत समन जारी किए थे। अदालत ने इस मामले में आज बुधवार को 16 दोषियों को उम्रकैद तथा 25500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक साल -एक माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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