हरियाणा

नए आपराधिक कानूनों पर लगेगी विशेष प्रदर्शनी, जानें इसकी खासियतें

चंडीगढ़ : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कुरुक्षेत्र में 3 अक्तूबर, 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित होने वाली ऐतिहासिक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पूरी तरह से सुदृद्ध होगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह प्रदर्शनी अपने तरह की अनोखी होगी और यह नए – आपराधिक कानूनों के फायदों के बारे में व्यापक जागरूकता – पैदा करने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगी।

डा. मिश्रा ने सोमवार को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों – को आपसी समन्वय से काम करने और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदर्शनी और उद्घाटन समारोह के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए और -कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है।

डा. मिश्रा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए प्रभावपूर्ण समन्वय के लिए समिति गठित व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, अंबाला रेंज के आई.जी. की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति योजना, सुरक्षा और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी करेगी।

डा. सुमित्ता मिश्रा ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में नागरिकों को जागरूक करना और इस ऐतिहासिक पहल में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा इन तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू कर में अग्रणी राज्य है। समीक्षा बैठक में, कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार, अंबाला रेंज के आई.जी. पंकज नैन, कुरुक्षेत्र के एस.पी. नितिन अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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