दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना: फरीदाबाद में जल्द लगेंगे रजिस्ट्रेशन कैंप, हर वार्ड में पंजीकरण और हर पात्र महिला तक लाभ पहुंचेगा

फरीदाबाद: प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी. बीजेपी सरकार ने इस योजना का वादा चुनाव के दौरान किया था और अब इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. बड़ी संख्या में महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी कर रही हैं.
वार्डवार लगेगा पंजीकरण कैंप: फरीदाबाद में प्रशासन अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर पात्र महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा. इस बारे में डीसी विक्रम सिंह ने नगर निगम के सभी जॉइंट कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि सभी वार्डों और ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे. इन कैंपों में उन महिलाओं को भी बुलाया जाएगा, जिनका आवेदन तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से अधूरा रह गया है. कैंप की जगहें तय कर ली गई हैं और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा.
वार्डवार तय हुए कैंप स्थल: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि, “‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत पात्र महिलाओं के पंजीकरण के लिए वार्डवार कैंप स्थल तय कर लिए गए हैं. वार्ड 40 में पार्षद पवन यादव के नेतृत्व में कैंप का आयोजन पानी की टंकी के सामने, टैगोर स्कूल सेक्टर-3, मकान संख्या 2221, बल्लभगढ़ में किया जाएगा. वार्ड 41 में पार्षद महेश गोयल द्वारा शिविर बोहरा स्कूल के पास, बोहरा रोड स्थित जन सेवा कार्यालय में लगाया जाएगा. इसी तरह वार्ड 42 में पार्षद दीपक यादव के अंतर्गत एसबीआई बैंक के पास, मोहना रोड, बल्लभगढ़ स्थित जन सेवा कार्यालय में कैंप आयोजित किया जाएगा.”
अन्य वार्डों में भी लगेंगे विशेष शिविर: इसके अलावा वार्ड 43 में पार्षद रश्मि यादव की देखरेख में स्वास्तिक अस्पताल के सामने, यादव डेयरी के पास, मोहना रोड, बल्लभगढ़ में जन सेवा शिविर लगाया जाएगा. वार्ड 45 की पार्षद किरण बाला के शिविर स्थल की जानकारी जल्द जारी की जाएगी, जबकि वार्ड 46 में पार्षद सोहनवीर द्वारा मुख्य सड़क, विष्णु कॉलोनी, बल्लभगढ़ स्थित जन सेवा कार्यालय में कैंप आयोजित होगा. प्रशासन ने बताया कि अन्य सभी वार्डों में भी कैंप लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.
योजना का लाभ पाने के लिए होंगी ये शर्तें:‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं. इसके तहत महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से विवाह कर हरियाणा आई हो) हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आवेदन के समय कम से कम 15 वर्ष से राज्य में निवास कर रहा हो. एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं, इस पर किसी प्रकार की संख्या की पाबंदी नहीं होगी.
अपात्रता की स्थिति में नहीं मिलेगा लाभ: यदि महिला पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना-जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा भत्ता या किसी अन्य वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही है, तो उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. हालांकि, कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी और वे इस योजना का लाभ अतिरिक्त रूप से ले सकती हैं. इसी प्रकार यदि महिला या उसके परिवार को किसी सरकारी निकाय से भत्ता मिल रहा हो, वह सरकारी सेवा में नियमित या संविदा कर्मचारी हो, परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो, या वह आयकर दाता हो- तो वह इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएगी.
पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया: डीसी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि, “‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए पात्र महिलाएं लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल आवेदन कर सकती हैं, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है. योजना के तहत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. आवेदन के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की आधार आईडी, बिजली मीटर नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन (यदि हो), परिवार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदिका का बैंक खाता विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा.”




