खराब सर्विस देना टेलीकॉम कंपनी को पड़ा महंगा, अब भरना होगा इतना जुर्माना
रखी दादरी : दादरी में नेटवर्क संबंधित समस्या के लिए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दादरी उपभोक्ता अदालत ने एक उपभोक्ता को दूरसंचार कंपनी से 5 लाख की राशि मुआवजा अवॉर्ड के रूप में दिलाई है। वहीं 9 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को यह राशि 45 दिन के अंदर याची को देनी होगी।
एडवोकेट संजीव तक्षक ने बताया कि वह वोडाफोन का सिमकार्ड प्रयोग करते थे। उसमें नेटवर्क और कॉल ड्रॉप समेत अन्य समस्याएं रहती थीं। कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद मार्च 2022 में उन्होंने दादरी उपभोक्ता फोरम की शरण ली। वहां कोर्ट ने दोनों पक्षाें की सुनवाई की और 18 दिसंबर को उपभोक्ता के हक में फैसला सुना
मनजीत सिंह नरयाल की कोर्ट ने आदेश दिया कि नेटवर्क की खामियों के चलते उपभोक्ता को जो मानसिक, शारीरिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी, उसकी एवज में दूरसंचार कंपनी के अवार्ड के रूप में 5 लाख रुपये मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन के भीतर दें।