जयपुर: घर के सामने खड़ी कार से 55 रुपये का टोल काटा, आयोग ने प्लाजा पर 800 गुना जुर्माना लगाया

घर में कार खड़ी थी, फिर भी 55 रुपये टोल काट लिया गया… पैसे कटने का जब मैसेज आया तो गाड़ी का मालिक हैरान रह गया. यह मामला राजस्थान के जयपुर का है. पीड़ित शख्स के मुताबिक, उसकी घर में खड़ी कार का नेशनल हाईवे पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा से टोल काटने का मैसेज आया था. अब इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने टोल प्लाजा प्रबंधक पर 45 हजार रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही आयोग ने टोल के रूप में काटे गए 55 रुपये पीड़ित शख्स को परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के निर्देश भी दिए हैं.
घर में खड़ी थी कार
परिवादी के अनुसार, घटना के समय उनकी कार घर पर खड़ी हुई थी और न तो वह कहीं बाहर गई थी और न ही उसने किसी टोल प्लाजा को क्रॉस किया था. ऐसे में यह पूरी तरह स्पष्ट था कि टोल प्लाजा प्रबंधन ने बिना वास्तविक एंट्री के उनकी कार के फास्टैग से गलत तरीके से टोल राशि ले ली. इस घटना से परेशान होकर उन्होंने टोल प्लाजा प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया.
आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि कार उस समय घर पर ही थी और टोल काटना पूर्णतः गलत था. आयोग ने इसे स्पष्ट लापरवाही, सेवा में कमी और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना.
45 हजार रुपये का हर्जाना
निर्णय देते हुए आयोग ने कहा कि फास्टैग प्रणाली का उद्देश्य टोल प्लाजा पर पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करना है, लेकिन इस तरह की लापरवाही न सिर्फ उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करती है. इसलिए टोल प्लाजा प्रबंधक को 45 हजार रुपये का हर्जाना उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा, समय की बर्बादी और उत्पीड़न के लिए देना होगा. साथ ही टोल के रूप में काटे गए 55 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया है.




