हरियाणा

3 शादियों के आरोपों में घिरे ITBP जवान पर महिला आयोग सख्त, निलंबन की सिफारिश

कैथल : महाराष्ट्र निवासी एक महिला की शिकायत पर ITBP में तैनात जवान खुशी राम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जवान को तत्काल ड्यूटी से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, BSF के एक कंपनी कमांडर और एक प्रॉपर्टी डीलर को भी मामले में तलब किया गया है।

महाराष्ट्र की रहने वाली शिकायतकर्ता महिला ने आयोग को बताया कि वह खुशी राम से चार साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आई थी। उस समय खुशी राम ITBP में तैनात था और वह पहले से शादीशुदा था। शिकायत के अनुसार, खुशी राम ने महिला से यह बात छिपाकर उसके साथ चार साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा और बाद में शादी भी कर ली। हालांकि, महिला का आरोप है कि खुशी राम ने उससे शादी करने के बाद भी तीसरी शादी कर ली, वह भी बिना तलाक लिए।

महिला ने यह भी बताया कि खुशी राम की पहली पत्नी से तलाक करीब 9 साल बाद हिसार की अदालत से हुआ था। दूसरी पत्नी यानी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अब खुशी राम ने एक तीसरी महिला से विवाह कर लिया है, जो पहले से ही विवाहित है और उसका तलाक भी नहीं हुआ है। तीसरी महिला वर्तमान में BSF के एक कंपनी कमांडर कुलदीप सिंह के साथ रिलेशनशिप में रह रही है।

खुशी राम ने भी महिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने उलटे अपनी तीसरी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। खुशी राम के अनुसार, उसकी तीसरी पत्नी 10 के करीब सैनिकों को प्रेमजाल में फंसा चुकी है और पहले से ही शादीशुदा है। उसका अपने पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ, और फिलहाल वह BSF के अधिकारी कुलदीप सिंह के साथ रह रही है। खुशी राम का कहना है कि उसे इस बारे में तब पता चला जब वह छुट्टी पर घर आया और पत्नी के मोबाइल में अश्लील चैट और वीडियो देखे।

मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने BSF के कंपनी कमांडर कुलदीप सिंह को आयोग में तलब किया है। इसके अलावा, आयोग ने अश्लील वीडियो में शामिल एक अन्य युवक हरपाल सिंह, जो एक प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है, को भी जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।

चेयरपर्सन ने ITBP के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर जवान खुशी राम को ड्यूटी से तुरंत सस्पेंड करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी जवान को ड्यूटी से हटाना आवश्यक है। इस पूरे प्रकरण में महिला आयोग ने सभी पक्षों से रिकॉर्डेड बयान और डिजिटल साक्ष्य जुटाने बारे कहा है। साथ ही, सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल्स और मैसेजेस की साइबर जांच भी शुरू करने के आदेश दिए हैं।

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